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भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872/अध्याय 5/98 / 185

86विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 28–29

यह धारा बदल दी गई है

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 · 1 जुलाई 2024 से लागू

बीएसए से मिलान जल्द

1 जुलाई 2024 से ठीक पहले लंबित आवेदन, विचारण, जांच, अन्वेषण, कार्यवाही या अपील इसी पुराने अधिनियम के अनुसार निपटाए जाते हैं (बीएसए धारा 170)।

न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि [*** ऐसे किसी देश के, जो भारत का या हर मजेस्टी के अधिक्षेत्रों का भाग नहीं है,] न्यायिक अभिलेख की प्रमाणित प्रति तात्पर्यित होने वाली कोई दस्तावेज असली और शुद्ध है, यदि वह दस्तावेज किसी ऐसी रीति से प्रमाणित हुई तात्पर्यित हो जिसका न्यायिक अभिलेखों की प्रतियों के प्रमाणन के लिए [उस देश] में साधारणतः काम में लाई जाने वाली रीति होना [ऐसे देश] [में या के लिए] *** [केन्द्रीय सरकार] के किसी प्रतिनधि द्वारा प्रमाणित है ।

[जो आफिसर ऐसे किसी *** राज्यक्षेत्र या स्थान के लिए, जो [भारत का या] हर मजेस्टी के अधिक्षेत्रों का भाग नहीं है, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 3 के [खण्ड (43)] में यथा परिभाषित राजनैतिक अभिकर्ता है, वह इस धारा के प्रयोजनों के लिए [केन्द्रीय सरकार] का [उस देश में, और के लिए] प्रतिनिधि समझा जाएगा जिसमें वह राज्यक्षेत्र या स्थान समाविष्ट है ।]

संशोधन टिप्पणियां

  1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “ऐसे किसी देश के, जो हर मजेस्टी के डोमिनियन का भाग नहीं है” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
  2. 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा “भाग ख राज्य या” शब्दों का लोप किया गया ।
  3. 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा “वह राज्य या देश” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
  4. 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा “ऐसे भाग ख राज्य या देश” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
  5. 1891 के अधिनियम सं० 3 की धारा 8 द्वारा “में निवासी” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
  6. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “हर मजेस्टी या” शब्दों का लोप किया गया ।
  7. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “भारत सरकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
  8. 1891 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 द्वारा जोड़े गए पैरे के स्थान पर 1899 के अधिनियम सं० 5 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया ।
  9. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “भाग ख राज्य या” शब्द अन्तःस्थापित किए गए थे । इन शब्दों का 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा लोप किया गया ।
  10. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अन्तःस्थापित ।
  11. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “खण्ड (40)” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
  12. 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा “उस भाग ख राज्य या देश में और ले लिए” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

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