भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872/अध्याय 5/94 / 185
85मुख्तारनामों के बारे में उपधारणा
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यह धारा बदल दी गई है
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 · 1 जुलाई 2024 से लागू
बीएसए से मिलान जल्द1 जुलाई 2024 से ठीक पहले लंबित आवेदन, विचारण, जांच, अन्वेषण, कार्यवाही या अपील इसी पुराने अधिनियम के अनुसार निपटाए जाते हैं (बीएसए धारा 170)।
न्यायालय यह उपधारित करेगा कि हर ऐसी दस्तावेज जिसका मुख्तारनामा होना और नोटरी पब्लिक या किसी न्यायालय, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, [भारतीय] कौन्सल या उपकौन्सल या *** [केन्द्रीय सरकार] के प्रतिनिधि के समक्ष निष्पादित और उस द्वारा अधिप्रमाणीकृत होना तात्पर्यित है, ऐसे निष्पादित और अधिप्रमाणीकृत की गई थी ।
संशोधन टिप्पणियां
- विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “ब्रिटिश” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
- विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “हर मजेस्टी के, या” शब्दों का लोप किया गया ।
- भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “भारत सरकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
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