भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 14/233 / 358
233उस साक्ष्य को काम में लाना, जिसका मिथ्या होना ज्ञात है
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 100स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्दजो कोई, किसी साक्ष्य को, जिसका मिथ्या होना या गढ़ा होना वह जानता है, सत्य या असली साक्ष्य के रूप में भ्रष्टतापूर्वक उपयोग में लाता है, या उपयोग में लाने का प्रयत्न करता है, वह ऐसे दंडित किया जाएगा, मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो या गढ़ा हो ।
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