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भारतीय न्याय संहिता, 2023

भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 14/257 / 358

257न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट, आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टतापूर्वक किया जाना

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 106स्रोत

पुराना कानून

भारतीय दंड संहिता, 1860

आईपीसी से मिलान जल्द

जो कोई, लोक सेवक होते हुए, न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में कोई रिपोर्ट, आदेश, अधिमत या विनिश्चय, जिसका विधि के प्रतिकूल होना वह जानता है, भ्रष्टतापूर्वक या विद्वेषपूर्वक देता है, या सुनाता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

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