भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 14/247 / 358
247ऐसी राशि के लिए जो देय नहीं है, कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 103स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्दजो कोई किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी राशि के लिए, जो देय न हो, या जो देय राशि से अधिक हो, या किसी संपत्ति या संपत्ति में के हित के लिए, जिसका वह हकदार न हो, डिक्री या आदेश कपटपूर्वक अभिप्राप्त करता है या किसी डिक्री या आदेश को, उसके तुष्ट कर दिए जाने के पश्चात् या ऐसी बात के लिए, जिसके विषय में उस डिक्री या आदेश की तुष्टि कर दी गई हो, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कपटपूर्वक निष्पादित करवाता है या अपने नाम में कपटपूर्वक ऐसा कोई कार्य किया जाना सहन करता है या किए जाने की अनुमति देता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
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