भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 14/239 / 358
239सूचना देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की सूचना देने का साशय लोप
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 101स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्दजो कोई, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के बारे में कोई सूचना जिसे देने के लिए वह विधिक रूप से आबद्ध है, देने का साशय लोप करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या पांच हजार रुपए तक के जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
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