भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 14/269 / 358
269जमानतपत्र या बंधपत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में उपस्थित होने में असफलता
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 110स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्दजो कोई, किसी अपराध से आरोपित किए जाने पर और जमानतपत्र पर या अपने बंधपत्र पर छोड़ दिए जाने पर, जमानत या बंधपत्र के निबंधनों के अनुसार न्यायालय में पर्याप्त कारणों के बिना (जो साबित करने का भार उस पर होगा), उपस्थित होने में असफल रहता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
स्पष्टीकरण—इस धारा के अधीन दंड—
(क) उस दंड के अतिरिक्त है, जिसके लिए अपराधी उस अपराध के लिए, जिसके लिए उसे आरोपित किया गया है, दोषसिद्धि पर दायी होता है ; और
(ख) न्यायालय की बंधपत्र के जब्ती का आदेश करने की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं है ।
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