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भारतीय न्याय संहिता, 2023

भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 14/241 / 358

241साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख का प्रस्तुत किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 101स्रोत

पुराना कानून

भारतीय दंड संहिता, 1860

आईपीसी से मिलान जल्द

जो कोई, किसी ऐसे दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख को छिपाता है या नष्ट करता है जिसे किसी न्यायालय में या ऐसी कार्यवाही में, जो किसी लोक सेवक के समक्ष उसकी वैसी हैसियत में विधिपूर्वक की गई है, साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उसे विधिपूर्वक विवश किया जा सके, या पूर्वोक्त न्यायालय या लोक सेवक के समक्ष साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने या उपयोग में लाए जाने से निवारित करने के आशय से, या उस प्रयोजन के लिए उस दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख को प्रस्तुत करने को उसे विधिपूर्वक समनित या अपेक्षित किए जाने के पश्चात्, ऐसे संपूर्ण दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख को, या उसके किसी भाग को मिटाता है, या ऐसा बनाता है, जो पढ़ा न जा सके, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

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