भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/द्वितीय अनुसूची/25 / 58
प्ररूप 25बाधा, बलवा आदि का निवारण करने के लिए मजिस्ट्रेट का आदेश
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 438स्रोत
पुराना प्ररूप
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
(धारा 163 देखिए)
प्रेषिती—
……(नाम, वर्णन और पता)
मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि आप……(संपत्ति का स्पष्ट वर्णन कीजिए) का कब्जा रखते हैं (या प्रबंध करते हैं) और उक्त भूमि में नाली खोदने में आप खोदी हुई मिट्टी और पत्थरों के कुछ भाग को पार्श्ववर्ती सार्वजनिक सड़क पर फेंकने या रख देने वाले हैं, जिससे सड़क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को बाधा का जोखिम पैदा होगा;
या
मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि आप और कई अन्य व्यक्ति……(व्यक्तियों के वर्ग का वर्णन कीजिए) समवेत होने वाले हैं और सार्वजनिक सड़क पर होकर जुलूस निकालने वाले हैं, इत्यादि (यथास्थिति) और ऐसे जुलूस से बलवा या दंगा हो जाना संभाव्य है ;
या
……इत्यादि, इत्यादि (यस्थास्थिति) ;
इसलिए मैं इसके द्वारा आपको आदेश देता हूं कि आप भूमि में से खोदी हुई किसी भी मिट॒टी या पत्थर को उक्त सड़क के किसी भी भाग पर न रखें और न रखने की अनुज्ञा दें ;
या
इसलिए मैं इसके द्वारा उक्त सड़क पर होकर जुलूस के जाने का प्रतिषेध करता हूं और आपको सख्त चेतावनी और व्यादेश देता हूं कि आप ऐसे जुलूस में कोई भाग न लें (या जैसा वर्णित मामले में अपेक्षित हो) ।
तारीख ……
(न्यायालय की मुद्रा)(हस्ताक्षर)
यह वेबसाइट केवल जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। किसी भी अंतर की स्थिति में भारत के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक पाठ ही मान्य होगा।