भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/द्वितीय अनुसूची/38 / 58
प्ररूप 38कारागार में निरुद्ध व्यक्ति को साक्ष्य देने के लिए न्यायालय में प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने वाला आदेश
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 453स्रोत
पुराना प्ररूप
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
(धारा 302 देखिए)
प्रेषिती—
……(स्थान) की कारागार का भारसाधक अधिकारी
इस न्यायालय के समक्ष परिवाद किया गया है कि ……(स्थान) के……(अभियुक्त का नाम) ने……(समय और स्थान सहित अपराध संक्षेप में लिखिए) का अपराध किया है और यह प्रतीत होता है कि उक्त कारागार में इस समय परिरुद्ध/निरुद्ध ……(बंदी का नाम) अभियोजन/प्रतिरक्षा के लिए तात्त्विक साक्ष्य दे सकता है;
इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त……को सुरक्षित और सुनिश्चित रूप से लाकर इस न्यायालय के समक्ष लंबित मामले में साक्ष्य देने के लिए तारीख……को दिन में……बजे इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें और इस न्यायालय द्वारा उसे आगे उपस्थित करने से छूट दिए जाने पर उसे उक्त कारागार को सुरक्षित और सुनिश्चित रूप से वापस ले जाएं ;
और आपसे यह और अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त……को इस आदेश की अंतर्वस्तु की सूचना दें और उसकी संलग्न प्रति उसे परिदत्त करें ।
तारीख ……
(न्यायालय की मुद्रा)(हस्ताक्षर)
प्रतिहस्ताक्षरित
(मुद्रा)(हस्ताक्षर)
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