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दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/द्वितीय अनुसूची/37 / 57

प्ररूप 37कारागार में निरुद्ध व्यक्ति को साक्ष्य देने के लिए न्यायालय में पेश करने की अपेक्षा .करने वाला आदेश

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 197स्रोत

यह प्ररूप बदल दिया गया है

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · 1 जुलाई 2024 से लागू

(धारा 267 देखिए)

प्रेषिती—

……(स्थान) की जेल का भारसाधक अधिकारी इस न्यायालय के समक्ष परिवाद किया गया हैकि ……(स्थान) के……(अभियुक्त का नाम) ने……(समय और स्थान सहित अपराध थोड़े में लिखिए) का अपराध किया है और यह प्रतीत होता है कि उक्त कारागार में इस समय परिरुद्ध/निरुद्ध ……(बंदी का नाम) अभियोजन/प्रतिरक्षा के लिए तात्विक साक्ष्य दे सकता है ;

इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त……को सुरक्षित और सुनिश्चित रूप से लाकर इस न्यायालय के समक्ष लंबित मामले में साक्ष्य देने के लिए तारीख……को दिन में……बजे इस न्यायालय के समक्ष पेश करें और इस न्यायालय द्वारा उसे आगे हाजिर करने से छूट दिए जाने पर उसे उक्त कारागार को सुरक्षित और सुनिश्चित रूप से वापस ले जाएं ;

और आपसे यह और अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त……को इस आदेश की अंतर्वस्तु की इत्तिला दें और उसकी संलग्न प्रति उसे परिदत्त करें ।

ता० ……(हस्ताक्षर)

(न्यायालय की मुद्रा)प्रतिहस्ताक्षरित

(मुद्रा)(हस्ताक्षर)

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