दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/द्वितीय अनुसूची/48 / 57
प्ररूप 47बन्धपत्र प्रवर्तित कराने के लिए कुर्की का वारण्ट
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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · 1 जुलाई 2024 से लागू
(धारा 446 देखिए)
प्रेषिती—
(स्थान) के पुलिस थाने का भारसाधक पुलिस अधिकारी ।
(व्यक्ति का नाम, वर्णन और पता) अपने मुचलके के अनुसरण में (अवसर का उल्लेख करें) पर हाजिर होने में असफल रहा है और इस व्यतिक्रम के कारण उसकी (बंधपत्र में वर्णित शास्ति) रुपए की राशि सरकार को समपहृत हो गई है और उक्त (व्यक्ति का नाम), को सम्यक् सूचना दिए जाने पर, उक्त राशि देने में या इस बात का कि उक्त राशि की वसूली उससे क्यों न की जाए, पर्याप्त कारण बताने में असफल रहा है;
इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है कि और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त (नाम) की……जिले के भीतर पाई जाने वाली जंगम सम्पत्ति को, उसका अभिग्रहण और निरोध करके कुर्क कर लें और यदि उक्त राशि…… दिन के भीतर नहीं दे दी जाती है तो इस प्रकार कुर्क की गई सम्पत्ति को या उसके उतने भाग को, जो उपर्युक्त राशि की वसूली के लिए पर्याप्त हो, बेच दें और इस वारण्ट का निष्पादन करने पर तुंत यह विवरण दें कि आपने इस वारण्ट के अधीन क्या किया है।
ता० ……
(हस्ताक्षर)]
(न्यायालय की मुद्रा)
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