दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/द्वितीय अनुसूची/10 / 57
प्ररूप 10विशिष्ट अपराध की इत्तिला के पश्चात् तलाशी के लिए वारण्ट
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 183स्रोत
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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · 1 जुलाई 2024 से लागू
(धारा 93 देखिए)
प्रेषिती—
…… (उस पुलिस अधिकारी का या उस अन्य व्यक्ति का या उन अन्य व्यक्तियों के नाम और पदनाम जिसे या जिन्हें वारण्ट निष्पादित करना है)
……(अपराध का संक्षेप में वर्णन कीजिए) के अपराध के किए जाने (या किए जाने के संदेह) की मेरे समक्ष इत्तिला दी गई है (या परिवाद किया गया है), और मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि उक्त अपराध (या संदिग्ध अपराध) की जांच के लिए, जो अब की जा रही है (या की जाने वाली है) ……(चीज को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट कीजिए) का पेश किया जाना आवश्यक है ;
इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप……(उस गृह या स्थान का या उसके उस भाग का वर्णन कीजिए, जिस तक तलाशी सीमित रहेगी) में उक्त……(विनिर्दिष्ट चीज) के लिए तलाशी लें और यदि यह पाई जाए तो उसे तुंत इस न्यायालय के समक्ष पेश करें, और इस वारण्ट के अधीन जो कुछ आपने किया है उसे पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए, इसे, इसका निष्पादन हो जाने पर, अविलम्ब लौटा दें।
ता० ……(हस्ताक्षर)
(न्यायालय की मुद्रा)
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