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दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/द्वितीय अनुसूची/17 / 57

प्ररूप 17प्रतिभूति देने में असफल रहने पर कारावासित व्यक्ति को उन्मोचित करने के लिए वारण्ट

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 187स्रोत

यह प्ररूप बदल दिया गया है

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · 1 जुलाई 2024 से लागू

(धाराएं 122, 123 देखिए)

प्रेषिती—

……(स्थान) की जेल का भारसाधक अधिकारी (या अन्य अधिकारी जिसकी अभिरक्षा में वह व्यक्ति है) ।

……(बंदी का नाम और वर्णन) को ता०……के न्यायालय के वारण्ट के अधीन आपकी अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया था और उसने तत्पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा……के अधीन प्रतिभूति सम्यक् रूप से दे दीहै;

अथवा

[19……के……मास के…… दिन के न्यायालय के वारण्ट के अधीन…… (बंदी का नाम और वर्णन) को आपकी अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया था और मुझे इस राय के पर्याप्त आधार प्रतीत होते हैं कि उसे समाज को परिसंकट में डाले बिना छोड़ा जा सकता है ;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त…… ……(नाम) को अपनी अभिरक्षा से, जब तक उसे किसी अन्य कारण से निरुद्ध करना आवश्यक न हो, तत्काल उन्मोचित कर दें।

ता० ……(हस्ताक्षर)

(न्यायालय की मुद्रा)

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