भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/द्वितीय अनुसूची/18 / 58
प्ररूप 18प्रतिभूति देने में असफल रहने पर कारावासित व्यक्ति को उन्मोचित करने के लिए वारंट
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 431स्रोत
पुराना प्ररूप
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
प्रेषिती—
……(स्थान) की कारागार का भारसाधक अधिकारी (या अन्य अधिकारी जिसकी अभिरक्षा में वह व्यक्ति है) ।
……(बंदी का नाम और वर्णन) को तारीख……के न्यायालय के वारंट के अधीन आपकी अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया था और उसने तत्पश्चात् भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा……के अधीन प्रतिभूति सम्यक् रूप से दे दी है;
या
20……के……मास के…… दिन के न्यायालय के वारंट के अधीन…… (बंदी का नाम और वर्णन) को आपकी अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया था और मुझे इस राय के पर्याप्त आधार प्रतीत होते हैं कि उसे समाज को परिसंकट में डाले बिना छोड़ा जा सकता है ;
इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त…… ……(नाम) को अपनी अभिरक्षा से, जब तक उसे किसी अन्य कारण से निरुद्ध करना आवश्यक न हो, तत्काल उन्मोचित कर दें ।
तारीख ……
(न्यायालय की मुद्रा)(हस्ताक्षर)
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