भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/द्वितीय अनुसूची/9 / 58
प्ररूप 9जिला मजिस्ट्रेट या कलक्टर के द्वारा कुर्की किया जाना प्राधिकृत करने के लिए आदेश
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 422स्रोत
पुराना प्ररूप
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
(धारा 85 देखिए)
प्रेषिती—
……जिले का जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर
मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि……(नाम, वर्णन और पता) ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा...……के अधीन दंडनीय……का अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त……(नाम) मिल नहीं रहा है; तथा मुझे समाधानप्रद रूप में यह दर्शित कर दिया गया है कि उक्त ……(नाम) फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है) और उस पर उक्त…… (नाम) से यह अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा सम्यक् रूप से जारी और प्रकाशित की जा चुकी है या की जा रही है कि वह……दिन के भीतर उक्त आरोप का उत्तर देने के लिए उपस्थित हो ; तथा……जिले में……(ग्राम या नगर) में सरकार को राजस्वदायी कुछ भूमि उक्त……के कब्जे में है ;
इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप उक्त भूमि को धारा 85 की उपधारा (4) के खंड (क) या खंड (ग) या दोनों * में विनिर्दिष्ट रीति से कुर्क करा लें और इस न्यायालय का आगे और कोई आदेश होने तक उसे कुर्क रखें और इस आदेश के अनुसरण में जो कुछ आपने किया हो उसे अविलंब प्रमाणित करें ।
तारीख……
(न्यायालय की मुद्रा)(हस्ताक्षर)
* जो वांछित नहीं है, उसे काट दें ।
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