दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/द्वितीय अनुसूची/8 / 57
प्ररूप 8जिला मजिस्ट्रेट या कलक्टर के द्वारा कुर्की किया जाना प्राधिकृत करने के लिए आदेश
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 182स्रोत
यह प्ररूप बदल दिया गया है
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · 1 जुलाई 2024 से लागू
(धारा 83 देखिए)
प्रेषिती—
……जिले का जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि……(नाम, वर्णन और पता) ने भारतीय दंड संहिता की धारा...……के अधीन दंडनीय……का अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त……(नाम) मिल नहीं रहा है ; तथा मुझे समाधानप्रद रूप में यह दर्शित कर दिया गया है कि उक्त ……(नाम) फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है) और उस पर उक्त…… (नाम) से यह अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा सम्यक् रूप से जारी और प्रकाशित की जा चुकी है या की जा रही है कि वह……दिन के अंदर उक्त आरोप का उत्तर देने के लिए हाजिर हो ; तथा……जिले में……(ग्राम या नगर) में सरकार को राजस्वदायी कुछ भूमि उक्त……के कब्जे में है ;
इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप उक्त भूमि को धारा 83 की उपधारा (4) के खंड (क) या खंड (ग) या दोनोंमें विनिर्दिष्ट रीति से कुर्क करा लें और इस न्यायालय का आगे और कोई आदेश होने तक उसे कुर्क रखें और इस आदेश के अनुसरण में जो कुछ आपने किया हो उसे अविलंब प्रमाणित करें ।
ता०……(हस्ताक्षर)
(न्यायालय की मुद्रा)
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- जो वांछित न हो उसे काट दीजिए ।
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