दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/द्वितीय अनुसूची/47 / 57
प्ररूप 46प्रतिभूति देने में असफल रहने पर कारावासित व्यक्ति के उन्मोचन के लिए वारण्ट
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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · 1 जुलाई 2024 से लागू
(धारा 442 देखिए)
प्रेषिती—
……(स्थान) के जेल का भारसाधक अधिकारी (या वह अन्य अधिकारी जिसकी अभिरक्षा में उक्त व्यक्ति है)
(बन्दी का नाम और वर्णन) तारीख……के इस न्यायालय के वारण्ट के अधीन आपकी अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया था और उसने तत्पश्चात् अपने प्रतिभू (या प्रतिभुओं) के सहित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 441 के अधीन बन्धपत्र सम्यक् रूप से निष्पादित कर दिया है;
इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त (नाम) को अपनी अभिरक्षा से, जब तक कि किसी दूसरी बात के लिए उसका निरुद्ध किया जाना आवश्यक न हो, तत्काल उन्मोचित कर दें।
ता०……(हस्ताक्षर)
(न्यायालय की मुद्रा)
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