दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/द्वितीय अनुसूची/42 / 57
प्ररूप 42मृत्यु दंडादेश के निष्पादन का वारण्ट
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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · 1 जुलाई 2024 से लागू
प्रेषिती—
……(स्थान) की जेल का भारसाधक अधिकारी तारीख…… को मेरे समक्ष हुए सेशन में 19……के कलेण्डर के मामला संख्यांक……में बंदी……(या, यथास्थिति, पहला, दूसरा, तीसरा बंदी) ……(बंदी का नाम) इस न्यायालय के तारीख……के वारण्ट द्वारा मृत्यु का दंडादेश देकर आपकी अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया था ; तथा उक्त दंडादेश को पुष्ट करने वाला उच्च न्यायालय का आदेश इस न्यायालय को प्राप्त हो गया है ;
इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त……को ……(निष्पादन का समय और स्थान) में जब तक वह मर न जाए तब तक गर्दन से लटकवाकर उक्त दंडादेश का निष्पादन करें और यह वारण्ट इस न्यायालय को पृष्ठांकन द्वारा यह प्रमाणित करते हुए लौटा दें कि दंडादेश का निष्पादन कर दिया गया है।
ता० ……(हस्ताक्षर
(न्यायालय की मुद्रा)
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- 1978 के अधिनियम सं० 45 की धारा 35 द्वारा “(धारा 414 देखिए)” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
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