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दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/द्वितीय अनुसूची/19 / 57

प्ररूप 19कुर्की और विक्रय द्वारा भरणपोषण का संदाय कराने के लिए वारण्ट

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 188स्रोत

यह प्ररूप बदल दिया गया है

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · 1 जुलाई 2024 से लागू

(धारा 125 देखिए)

प्रेषिती—

……(उस पुलिस अधिकारी का या अन्य व्यक्ति का नाम और पदनाम जिसे वारंट का निष्पादन करना है) ……(नाम) से यह अपेक्षा करने वाला आदेश सम्यक् रूप से किया जा चुका है कि वह अपनी उक्त पत्नी (या अपने बालक या पिता या माता) को भरणपोषण के लिए ……रुपए की मासिक राशि दे, तथा उक्त …… (नाम) उक्त आदेश की जानबूझकर अवहेलना करके ……रुपए जो……के मास (या मासों) के लिए भत्ते की रकम है, देने में असफल रहा है;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप…… जिले के अंदर उक्त ……(नाम) की जो कोई जंगम संपत्ति मिले उसे कुर्क कर लें और यदि ऐसी कुर्की के पश्चात् ……(अनुज्ञात दिनों या घंटों की संख्या लिखिए) के अंदर उक्त राशि नहीं दी जाती है तो (या तत्काल) कुर्क की गई जंगम संपत्ति का या उसके इतने भाग का, जितना उक्त राशि को चुकाने के लिए पर्याप्त हो, विक्रय कर दें और इस वारंट के अधीन जो कुछ आपने किया हो उसे पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे, इसका निष्पादन हो जाने पर, तुंत लौटा दें।

ता० ……(हस्ताक्षर)

(न्यायालय की मुद्रा)

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