दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/द्वितीय अनुसूची/26 / 57
प्ररूप 26भूमि आदि के कब्जे के बारे में विवाद के मामले में कुर्की का वारण्ट
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 191स्रोत
यह प्ररूप बदल दिया गया है
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · 1 जुलाई 2024 से लागू
(धारा 146 देखिए)
प्रेषिती—
……(स्थान) के पुलिस थाने का भारसाधक पुलिस अधिकारी [या……(स्थान) का कलक्टर] ।
मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि मेरी अधिकारिता की सीमाओं के अंदर स्थित……(विवाद-वस्तु थोड़े में लिखिए) संबद्ध विवाद, जिससे परिशांति भंग हो जाना संभाव्य है……(संबद्ध पक्षकारों के नाम और निवास, अथवा यदि विवाद ग्रामीणों के समूहों के बीच है तो केवल निवास का वर्णन कीजिए) के बीच है और तब उक्त पक्षकारों से सम्यक् रूप से अपेक्षा की गई थी कि वे उक्त……(विवाद-वस्तु) पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में अपने दावे का लिखित कथन दें, और उक्त दावों की सम्यक् जांच करने पर मैंने यह विनिश्चय किया है कि उक्त……(विवाद-वस्तु) पर कब्जा उक्त पक्षकारों में से किसी का भी नहीं है (या यथापूर्वोक्त रूप में कब्जा किस पक्षकार का है इस बारे में अपना समाधान करने में मैं असमर्थ हूं) ;
इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त……(विवाद-वस्तु) को उसका कब्जा लेकर और रखकर कुर्क करें और जब तक पक्षकारों के अधिकारों का या कब्जे के दावे का अवधारण करने वाली सक्षम न्यायालय की डिक्री या आदेश प्राप्त न कर ली जाए या न कर लिया जाए तब तक उसे कुर्क रखे रहें और इस वारण्ट के निष्पादन की रीति पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें ।
ता० ……(हस्ताक्षर)
(न्यायालय की मुद्रा)
यह वेबसाइट केवल जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। किसी भी अंतर की स्थिति में भारत के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक पाठ ही मान्य होगा।