दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/द्वितीय अनुसूची/54 / 57
प्ररूप 53परिशांति कायम रखने के लिए बंधपत्र का भंग होने पर कर्ता की सम्पत्ति की कुर्की का वारण्ट
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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · 1 जुलाई 2024 से लागू
(धारा 446 देखिए)
प्रेषिती—
……(स्थान) के पुलिस थाने का……(पुलिस अधिकारी का नाम और पदनाम) ।
……(नाम और वर्णन) ने तारीख……को…… रुपए की राशि के लिए एक बंधपत्र निष्पादित किया था जिसमें उसने अपने को आबद्ध किया था कि वह परिशांति का भंग आदि (जैसा बंधपत्र में हो) नहीं करेगा और उक्त बंधपत्र के समपहरण का सबूत मेरे समक्ष दिया गया है और वह सम्यक् रूप से अभिलिखित कर लिया गया है ; और उक्त (नाम) …… को सूचना देकर उससे अपेक्षा की गई है कि वह कारण बताए कि उक्त राशि का संदाय क्यों नहीं किया जाना चाहिए तथा वह ऐसा करने में या उक्त राशि का संदाय करने में असफल रहा है ;
इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त (नाम) की……जिले में पाई जाने वाली……रुपए के मूल्य की जंगम सम्पत्ति को, उसका अभिग्रहण करके कुर्क कर लें और यदि उक्त राशि ……के भीतर नहीं दे दी जाती है तो इस प्रकार कुर्क की गई सम्पत्ति या उसके उतने भाग को जो उस राशि की वसूली के लिए पर्याप्त हो, बेच दें और वारण्ट का निष्पादन करने पर तुंत यह विवरण दें कि आपने इस वारण्ट के अधीन क्या किया है ।
ता० ……
(हस्ताक्षर)
(न्यायालय की मुद्रा)
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