दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/द्वितीय अनुसूची/15 / 57
प्ररूप 15परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने में असफल रहने पर सुपुर्दगी का वारण्ट
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 186स्रोत
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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · 1 जुलाई 2024 से लागू
(धारा 122 देखिए)
प्रेषिती—
……(स्थान) की जेल का भारसाधक अधिकारी……(नाम और पता), उस समन के अनुपालन में, जिससे कि उनसे अपेक्षा की गई थी कि वह इस बात का कारण दर्शित करें कि क्यों न वह एक प्रतिभुओं सहित (या दो प्रतिभुओं सहित, जिनमें से प्रत्येक……रुपए के लिए प्रतिभू हो)……रुपए के लिए इस बाबत बंधपत्र लिखें कि वह अर्थात् उक्त……(नाम)…… मास की अवधि के लिए परिशांति कायम रखेंगे, मेरे समक्ष तारीख ……को स्वयं (या अपने प्राधिकृत, अभिकर्ता द्वारा) हाजिर हुए थे ; तथा तब उक्त……(नाम) से यह अपेक्षा करने वाला आदेश किया गया था कि वह ऐसी प्रतिभूति (जब आदिष्ट प्रतिभूति समन में उल्लिखित प्रतिभूति से भिन्न , तब आदिष्ट प्रतिभूति लिखिए) दें और जुटाएं और वह उक्त आदेश का अनुपालन करने में असफल रहे हैं ;
इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त…… (नाम) को अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट के सहित लें और उक्त जेल में……(कारावास की अवधि) की उक्त अवधि के लिए, जब तक इस बीच उनके छोड़े जाने के लिए विधिपूर्वक आदेश न दे दिया जाए, सुरक्षित रखें और इस वारण्ट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें।
ता० ……(हस्ताक्षर)
(न्यायालय की मुद्रा)
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