दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/द्वितीय अनुसूची/57 / 57
प्ररूप 56सदाचार के लिए बंधपत्र के समपहरण पर कारावास का वारण्ट
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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · 1 जुलाई 2024 से लागू
(धारा 446 देखिए)
प्रेषिती—
……(स्थान) की सिविल जेल का अधीक्षक (या पालक) ।
……(नाम, वर्णन और पता) ने तारीख……को ……(कर्ता का नाम आदि) के सदाचार के लिए……रुपए की राशि के बंधपत्र द्वारा प्रतिभूति दी थी और उक्त बंधपत्र के भंग किए जाने का सबूत मेरे समक्ष दिया गया है और वह सम्यक् रूप से अभिलिखित कर लिया गया है और इसलिए उक्त (नाम) को……की रुपए की राशि सरकार को समपहृत हो गई है ; और वह उक्त राशि का संदाय करने में या यह कारण बताने में कि उक्त राशि का संदाय क्यों नहीं किया जाना चाहिए असफल रहा है, यद्यपि उससे ऐसा करने की अपेक्षा सम्यक् रूप से की गई थी और उक्त राशि की वसूली उसकी जंगम सम्पत्ति की कुर्की द्वारा नहीं की जा सकती है, और सिविल जेल में……(कारावास की अवधि) अवधि के लिए उक्त (नाम) के कारावास के लिए आदेश कर दिया गया है ;
इसलिए आप अर्थात् अधीक्षक (या पालक) को प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त (नाम) को अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट के सहित लें और उसे उक्त जेल में उक्त अवधि (कारावास की अवधि) के लिए सुरक्षित रखें और वारण्ट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें ।
ता० ……
(हस्ताक्षर)
(न्यायालय की मुद्रा)
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