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दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/द्वितीय अनुसूची/46 / 57

प्ररूप 45थाने या न्यायालय के भारसाधक अधिकारी के समक्ष हाजिर होने के लिए बंधपत्र और जमानतपत्र

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 202स्रोत

यह प्ररूप बदल दिया गया है

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · 1 जुलाई 2024 से लागू

(धाराएं 436, 436क, 437, 437क, 438, 441 देखिए)

मैं ……(नाम) ……(स्थान) का निवासी हूँ ;……थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा बिना वारण्ट गिरफ्तार या निरुद्ध कर लिए जाने पर (या……न्यायालय के समक्ष लाए जाने पर) अपराध से आरोपित किया गया हूं तथा मुझसे ऐसे अधिकारी या न्यायालय के समक्ष हाजिरी के लिए प्रतिभूति देने की अपेक्षा की गई है; मैं अपने को इस बात के लिए आबद्ध करता हूं कि मैं ऐसे अधिकारी या न्यायालय के समक्ष ऐसे प्रत्येक दिन, हाजिर होऊंगा, जिसमें ऐसे आरोप की बाबत कोई अन्वेषण या विचारण किया जाए, तथा मैं अपने को आबद्ध करता हूं कि यदि इसमें मैं चूक करूं तो मेरी ……रुपए की राशि सरकार को समपहृत हो जाएगी ।

ता० ……(हस्ताक्षर)

मैं इसके द्वारा अपने को (या हम संयुक्ततः और पृथक्ततः अपने को और अपने में से प्रत्येक को) उपरोक्त (नाम) के लिए इस बात के लिए प्रतिभू घोषित करता हूं (या करते हैं) कि वह……थाने के भारसाधक अधिकारी या…… न्यायालय के समक्ष ऐसे प्रत्येक दिन, जिसको आरोप का अन्वेषण किया जाएगा या ऐसे आरोप का विचारण किया जाएगा, हाजिर होगा, कि वह ऐसे अधिकारी या न्यायालय के समक्ष (यथास्थिति) ऐसे अन्वेषण के प्रयोजन के लिए या उसके विरुद्ध आरोप का उत्तर देने के लिए उपस्थित होगा और मैं इसके द्वारा अपने को आबद्ध करता हूं (या हम अपने को आबद्ध करते हैं) कि इसमें उसके द्वारा चूक किए जाने की दशा में मेरी/हमारी……रुपए की राशि सरकार को समपहृत हो जाएगी ।

ता० ……(हस्ताक्षर)

संशोधन टिप्पणियां

  1. 2005 के अधिनियम सं० 25 की धारा 43 द्वारा अंतःस्थापित ।
  2. 2009 के अधिनियम सं० 5 की धारा 32 द्वारा अंतःस्थापित ।

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