भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/द्वितीय अनुसूची/47 / 58
प्ररूप 47थाने या न्यायालय के भारसाधक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए बंधपत्र और जमानतपत्र
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 462स्रोत
पुराना प्ररूप
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
(धाराएं 478, 479, 480, 481, 482, 485 देखिए)
मैं……(नाम)……(स्थान) का निवासी हूँ ……थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा बिना वारंट गिरफ्तार या निरुद्ध कर लिए जाने पर (या……न्यायालय के समक्ष लाए जाने पर) अपराध से आरोपित किया गया हूं तथा मुझसे ऐसे अधिकारी या न्यायालय के समक्ष उपस्थिति के लिए प्रतिभूति देने की अपेक्षा की गई है ; मैं अपने को इस बात के लिए आबद्ध करता हूं कि मैं ऐसे अधिकारी या न्यायालय के समक्ष ऐसे प्रत्येक दिन, उपस्थित होऊंगा, जिसमें ऐसे आरोप की बाबत कोई अन्वेषण या विचारण किया जाए, तथा मैं अपने को आबद्ध करता हूं कि यदि इसमें मैं चूक करूं तो मेरी ……रुपए की राशि सरकार को जब्त हो जाएगी ।
तारीख ……
(हस्ताक्षर)
मैं इसके द्वारा अपने को (या हम संयुकतः और पृथकतः अपने को और अपने में से प्रत्येक को) उपरोक्त……(नाम) के लिए इस बात के लिए प्रतिभू घोषित करता हूं (या करते हैं) कि वह……थाने के भारसाधक अधिकारी या…… न्यायालय के समक्ष ऐसे प्रत्येक दिन, जिसको आरोप का अन्वेषण किया जाएगा या ऐसे आरोप का विचारण किया जाएगा, उपस्थित होगा, कि वह ऐसे अधिकारी या न्यायालय के समक्ष (यथास्थिति) ऐसे अन्वेषण के प्रयोजन के लिए या उसके विरुद्ध आरोप का उत्तर देने के लिए उपस्थित होगा और मैं इसके द्वारा अपने को आबद्ध करता हूं (या हम अपने को आबद्ध करते हैं) कि इसमें उसके द्वारा चूक किए जाने की दशा में मेरी/हमारी……रुपए की राशि सरकार को जब्त हो जाएगी ।
तारीख ……
(हस्ताक्षर)
यह वेबसाइट केवल जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। किसी भी अंतर की स्थिति में भारत के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक पाठ ही मान्य होगा।