भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/द्वितीय अनुसूची/7 / 58
प्ररूप 7साक्षी को उपस्थित होने के लिए विवश करने के लिए कुर्की का आदेश
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 420स्रोत
पुराना प्ररूप
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
(धारा 85 देखिए)
प्रेषिती—
……के पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन परिवाद के बारे में अभिसाक्ष्य देने के लिए उपस्थित होने के लिए……(नाम, वर्णन और पता) को विवश करने के लिए वारंट सम्यक् रूप से निकाला जा चुका है और उक्त वारंट यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उसकी तामील नहीं की जा सकती ; और मुझे समाधानप्रद रूप में यह दर्शित कर दिया गया है कि वह फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है), और उस पर उक्त ……(नाम) से यह अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा सम्यक् रूप से जारी और प्रकाशित की जा चुकी है या की जा रही है कि वह उसमें उल्लिखित समय और स्थान पर उपस्थित हो और साक्ष्य दे ;
इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि……जिले के भीतर उक्त ……की……रुपए तक की कीमत की जो चल संपत्ति आपको मिले उसे आप अभिग्रहण द्वारा कुर्क कर लें और उक्त संपत्ति को इस न्यायालय का आगे और कोई आदेश होने तक कुर्क रखें और इस वारंट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें ।
तारीख ……
(न्यायालय की मुद्रा)(हस्ताक्षर)
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