भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/द्वितीय अनुसूची/53 / 58
प्ररूप 53जमानत पर छोड़े गए अभियुक्त व्यक्ति के प्रतिभू की सुपुर्दगी का वारंट
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 468स्रोत
पुराना प्ररूप
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
(धारा 491 देखिए)
प्रेषिती—
……(स्थान) की सिविल कारागार का अधीक्षक (या पालक) ।
……(प्रतिभू का नाम और वर्णन) ने अपने को……की उपस्थिति के लिए प्रतिभू के रूप में आबद्ध किया है कि…… (बंधपत्र की शर्त का उल्लेख कीजिए) और उक्त…… (नाम) ने इसमें व्यतिक्रम किया है इसलिए उक्त बंधपत्र में वर्णित शास्ति सरकार को जब्त हो गई है ; और उक्त…… (प्रतिभू का नाम), को सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त राशि का संदाय करने में या ऐसा पर्याप्त कारण बताने में असफल रहा है कि उससे उक्त राशि वसूल क्यों न की जाए तथा वह राशि उसकी चल सम्पत्ति की कुर्की और उसे बेचकर वसूल नहीं की जा सकती है, और सिविल कारागार में……(अवधि का उल्लेख कीजिए) के लिए उसके कारावास का आदेश किया गया है ;
इसलिए आप अर्थात् उक्त अधीक्षक (या पालक) को प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त ……(नाम) को इस वारंट सहित अपनी अभिरक्षा में लें और उसे उक्त कारागार में उक्त…… (कारावास की अवधि) के लिए सुरक्षित रखें और वारंट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें ।
तारीख ……
(न्यायालय की मुद्रा)(हस्ताक्षर)
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