भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/द्वितीय अनुसूची/11 / 58
प्ररूप 11विशिष्ट अपराध की सूचना के पश्चात् तलाशी के लिए वारंट
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 424स्रोत
पुराना प्ररूप
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
(धारा 96 देखिए)
प्रेषिती—
…… (उस पुलिस अधिकारी का या उस अन्य व्यक्ति का या उन अन्य व्यक्तियों के नाम और पदनाम जिसे या जिन्हें वारंट निष्पादित करना है)
……(अपराध का संक्षेप में वर्णन कीजिए) के अपराध के किए जाने (या किए जाने के संदेह) की मेरे समक्ष सूचना दी गई है (या परिवाद किया गया है), और मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि उक्त अपराध (या संदिग्ध अपराध) की जांच के लिए, जो अब की जा रही है (या की जाने वाली है) ……(चीज को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट कीजिए) का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ;
इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप……(उस गृह या स्थान का या उसके उस भाग का वर्णन कीजिए, जिस तक तलाशी सीमित रहेगी) में उक्त……(विनिर्दिष्ट चीज) के लिए तलाशी लें और यदि वह पाई जाए तो उसे तुंरत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, और इस वारंट के अधीन जो कुछ आपने किया है उसे पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे, इसका निष्पादन हो जाने पर, अविलम्ब लौटा दें ।
तारीख ……
(न्यायालय की मुद्रा)(हस्ताक्षर)
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