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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/द्वितीय अनुसूची/55 / 58

प्ररूप 55परिशांति कायम रखने के लिए बंधपत्र के भंग होने पर कर्ता की सम्पत्ति की कुर्की का वारंट

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 470स्रोत

पुराना प्ररूप

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

(धारा 491 देखिए)

प्रेषिती—

……(स्थान) के पुलिस थाने का……(पुलिस अधिकारी का नाम और पदनाम) ।

……(नाम और वर्णन) ने तारीख……को…… रुपए की राशि के लिए एक बंधपत्र निष्पादित किया था जिसमें उसने अपने को आबद्ध किया था कि वह परिशांति का भंग आदि (जैसा बंधपत्र में हो) नहीं करेगा और उक्त बंधपत्र की जब्ती का सबूत मेरे समक्ष दिया गया है और वह सम्यक् रूप से अभिलिखित कर लिया गया है ; और उक्त (नाम)…… को सूचना देकर उससे अपेक्षा की गई है कि वह कारण बताए कि उक्त राशि का संदाय क्यों नहीं किया जाना चाहिए तथा वह ऐसा करने में या उक्त राशि का संदाय करने में असफल रहा है;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त (नाम) की……जिले में पाई जाने वाली……रुपए के मूल्य की चल सम्पत्ति को, उसका अभिग्रहण करके कुर्क कर लें और यदि उक्त राशि ……के भीतर नहीं दे दी जाती है तो इस प्रकार कुर्क की गई सम्पत्ति या उसके उतने भाग का जो उस राशि की वसूली के लिए पर्याप्त हो, विक्रय कर दें और वारंट का निष्पादन करने पर तुरंत यह विवरण दें कि आपने इस वारंट के अधीन क्या किया है ।

तारीख ……

(न्यायालय की मुद्रा)(हस्ताक्षर)

यह वेबसाइट केवल जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। किसी भी अंतर की स्थिति में भारत के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक पाठ ही मान्य होगा।