दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/द्वितीय अनुसूची/6 / 57
प्ररूप 6साक्षी को हाजिर होने के लिए विवश करने के लिए कुर्की का आदेश
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 181स्रोत
यह प्ररूप बदल दिया गया है
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · 1 जुलाई 2024 से लागू
(धारा 83 देखिए)
प्रेषिती—
……के पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन परिवाद के बारे में अभिसाक्ष्य देने के लिए हाजिर होने के लिए……(नाम, वर्णन और पता) को विवश करने के लिए वारण्ट सम्यक् रूप से निकाला जा चुका है और उक्त वारण्ट यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उसकी तामील नहीं की जा सकती, और मुझे समाधानप्रद रूप में यह दर्शित कर दिया गया है कि वह फरार हो गया है (या वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है), और उस पर उक्त ……(नाम) से यह अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा सम्यक् रूप से जारी और प्रकाशित की जा चुकी है या की जा रही है कि वह उसमें उल्लिखित समय और स्थान पर हाजिर हो और साक्ष्य दें ;
इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि……जिले के अंदर उक्त ……की……रुपए तक की कीमत की जो जंगम संपत्ति आपको मिले उसे आप अभिग्रहण द्वारा कुर्क कर लें और उक्त संपत्ति को इस न्यायालय का आगे और कोई आदेश होने तक कुर्क रखें और इस वारण्ट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें।
ता० ……(हस्ताक्षर)
(न्यायालय की मुद्रा)
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