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दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/द्वितीय अनुसूची/16 / 57

प्ररूप 16सदाचार के लिए प्रतिभूति देने में असफल रहने पर सुपुर्दगी का वारण्ट

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 186स्रोत

यह प्ररूप बदल दिया गया है

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · 1 जुलाई 2024 से लागू

(धारा 122 देखिए)

प्रेषिती—

……(स्थान) की जेल का भारसाधक अधिकारी

मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि……(नाम और वर्णन)……जिले के भीतर अपनी उपस्थिति छिपा रहा है और यह विश्वास करने का कारण है कि वह कोई संज्ञेय अपराध करने के लिए ऐसा कर रहा है;

अथवा

……(नाम और वर्णन) के साधारण चरित्र के बारे में मेरे समक्ष साक्ष्य दिया गया है और अभिलिखित किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि वह आभ्यासिक लुटेरा (या, यथास्थिति, गृहभेदक आदि) है;

तथा ऐसा कथन करने वाला और उक्तवी……(नाम) से यह अपेक्षा करने वाला आदेश अभिलिखित किया गया है कि एक प्रतिभू सहित (या, यथास्थिति, दो या अधिक प्रतिभुओं के सहित) वह स्वयं……रुपए के लिए और उक्त प्रतिभू (या उक्त प्रतिभुओं में से प्रत्येक)……रुपए के लिए बंधपत्र लिखकर……(अवधि लिखिए) अवधि के लिए अपने सदाचार के लिए प्रतिभूति दे, और उक्त ……(नाम) उक्त आदेश का अनुपालन करने में असफल रहा है और ऐसी चूक के लिए उसकी बाबत……(अवधि लिखिए) के लिए, जब तक उससे पूर्व ही उक्त प्रतिभूति न दे दी जाए, कारावास का न्यायनिर्णयन किया गया है ;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त…… ……(नाम) को अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट के सहित लें और उक्त जेल में ……(कारावास की अवधि) की उक्त अवधि के लिए, सुरक्षित रखें या यदि वे पहले ही कारागार में हैं तो उसमें निरुद्ध रखें जब तक इस बीच उसके छोड़े जाने के लिए विधिपूर्वक आदेश न दे दिया जाए और इस वारण्ट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें।

ता० ……(हस्ताक्षर)

(न्यायालय की मुद्रा)

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