दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/द्वितीय अनुसूची/9 / 57
प्ररूप 9साक्षी को लाने के लिए प्रथम बार वारण्ट
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 183स्रोत
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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · 1 जुलाई 2024 से लागू
(धारा 87 देखिए)
प्रेषिती—
……(उस पुलिस अधिकारी का या उस अन्य व्यक्ति का या उन अन्य व्यक्तियों के नाम और पदनाम जिसे या जिन्हें वारण्ट निष्पादित करना है)
मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि……(पता) के……(अभियुक्त का नाम) ने……(अपराध का संक्षेप में वर्णन कीजिए) का अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और यह संभाव्य प्रतीत होता है कि ……(साक्षी का नाम और वर्णन) उक्त परिवाद के बारे में साक्ष्य दे सकते हैं, तथा मेरे पास यह विश्वास करने का अच्छा और पर्याप्त कारण है कि जब तक ऐसा करने के लिए विवश न किए जाएं वह उक्त परिवाद की सुनवाई में साक्षी के रूप में हाजिर नहीं होंगे ;
इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त…… ……(साक्षी का नाम) को गिरफ्तार करें और उस अपराध के बारे में जिसका परिवाद किया गया है परीक्षा की जाने के लिए उसे तारीख ……को इस न्यायालय के समक्ष लाएं ।
ता० ……(हस्ताक्षर)
(न्यायालय की मुद्रा)
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