दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/द्वितीय अनुसूची/40 / 57
प्ररूप 40मृत्यु दंडादेश के अधीन सुपुर्दगी का वारण्ट
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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · 1 जुलाई 2024 से लागू
(धारा 366 देखिए)
प्रेषिती—
……(स्थान) की जेल का भारसाधक अधिकारी तारीख……को मेरे समक्ष हुए सेशन में ……(बंदी का नाम), जो कि उक्त सेशन में 19……के कलेण्डर के मामला संख्यांक……में बंदी (या यथास्थिति, पहला दूसरा, तीसरा बंदी) है, भारतीय दंड संहिता की धारा ……के अधीन हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानववध के अपराध के लिए सम्यक् रूप से दोषसिद्ध किया गया था और ……के……न्यायालय द्वारा उक्त दंडादेश की पुष्टि किए जाने के अध्यधीन रहते हुए, मृत्यु के लिए दंडादिष्ट हुआ था;
इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त…… ……(बंदी का नाम) को उक्त जेल में अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट के सहित लें और उसे तब तक सुरक्षित रखें जब तक कि उक्त……न्यायालय के आदेश को प्रभावशील करने के लिए इस न्यायालय का आगे वारण्ट या आदेश आपको न मिले ।
ता० ……(हस्ताक्षर)
(न्यायालय की मुद्रा)
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