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दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/द्वितीय अनुसूची/33 / 57

प्ररूप 33साक्षी को समन

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 195–196स्रोत

यह प्ररूप बदल दिया गया है

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · 1 जुलाई 2024 से लागू

(धाराएं 61, 244 देखिए)

प्रेषिती—

……(स्थान) का……नाम मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि ……(पता) के……(अभियुक्त का नाम) ने……(समय और स्थान सहित अपराध थोड़े में लिखिए) का अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और मुझे यह प्रतीत होता है कि संभाव्य है कि आप अभियोजन के लिए तात्विक साक्ष्य दें या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करें ;

इसलिए आपको समन किया जाता है कि ऐसा दस्तावेज या चीज पेश करने या उक्त परिवाद के विषय से संबद्ध आप जो कुछ जानते हों उसका अभिसाक्ष्य देने के लिए इस न्यायालय के समक्ष तारीख……को दिन में दस बजे हाजिर हों और न्यायालय की इजाजत के बिना वहां से न जाएं और आपको इसके द्वारा चेतावनी दी जाती है कि यदि न्यायसंगत कारण के बिना आपने उस तारीख पर हाजिर होने में उपेक्षा की या उससे इंकार किया तो आपको हाजिर होने को विवश करने के लिए वारण्ट जारी किया जाएगा ।

ता० ……(हस्ताक्षर)

(न्यायालय की मुद्रा)

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