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दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/द्वितीय अनुसूची/55 / 57

प्ररूप 54परिशांति कायम रखने के लिए बंधपत्र का भंग होने पर कारावास का वारण्ट

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 206स्रोत

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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · 1 जुलाई 2024 से लागू

(धारा 446 देखिए)

प्रेषिती—

……(स्थान) की सिविल जेल का अधीक्षक (या पालक) ।

मेरे समक्ष इस बात का सबूत दिया गया है कि वह सम्यक् रूप से अभिलिखित किया गया है कि ……(नाम और वर्णन) ने उस बंधपत्र का भंग किया है जो उसने परिशांति कायम रखने के लिए निष्पादित किया था और इसलिए उसकी……रुपए की राशि सरकार को समपहृत हो गई है, और उक्त (नाम) ऊपर बताई गई राशि का संदाय करने में या यह कारण बताने में कि उक्त राशि का संदाय क्यों नहीं किया जाना चाहिए, असफल रहा है, यद्यपि उससे ऐसा करने की सम्यक् रूप से अपेक्षा की गई थी तथा उक्त राशि की वसूली उसकी जंगम सम्पत्ति की कुर्की करके नहीं की जा सकती है और (कारावास की अवधि) की अवधि के लिए सिविल जेल में उक्त (नाम) के कारावास के लिए आदेश किया गया है;

इसलिए आपको अर्थात् उक्त सिविल जेल के अधीक्षक (या पालक) को प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप (नाम) को अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट के सहित लें और उसे उक्त अवधि (कारावास की अवधि) के लिए उक्त जेल में सुरक्षित रखें और वारण्ट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें।

ता० ……

(हस्ताक्षर)

(न्यायालय की मुद्रा)

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