दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/द्वितीय अनुसूची/43 / 57
प्ररूप 43कुर्की और विक्रय द्वारा जुर्माने का उग्रहण करने के लिए वारण्ट
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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · 1 जुलाई 2024 से लागू
(धारा 421 देखिए)
प्रेषिती—
……(उस पुलिस अधिकारी का या उस अन्य व्यक्ति का या उन अन्य व्यक्तियों के नाम और पदाभिधान जिसे या जिन्हें वारण्ट निष्पादित करना है) ।
……(अपराधी का नाम और वर्णन) तारीख……को ……(अपराध का थोड़े में वर्णन कीजिए) के अपराध के लिए मेरे समक्ष दोषसिद्ध किया गया था और ……रुपए का जुर्माना देने के लिए दंडादिष्ट किया गया था तथा उक्त……(नाम) ने उक्त जुर्माना देने की अपेक्षा की जाने पर भी वह जुर्माना या उसका कोई भाग नहीं दिया है;
इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप……जिले के अंदर पाई जाने वाली उक्त……(नाम) की किसी भी जंगम संपत्ति को कुर्क करें ; और यदि ऐसी कुर्की के ठीक पश्चात्……(अनुज्ञात दिनों या घंटों की संख्या) के अंदर (या तत्काल) उक्त राशि न दी जाए तो कुर्क की गई जंगम संपत्ति का या उसके इतने भाग का जितना उक्त जुर्माने की पूर्ति के लिए पर्याप्त हो, विक्रय कर दें और इस वारण्ट के अधीन जो कुछ आपने किया हो उसे प्रमाणित करते हुए इसे, इसका निष्पादन हो जाने पर पृष्ठांकन करके तुंत उ लौटा दें।
ता० ……(हस्ताक्षर)
(न्यायालय की मुद्रा)
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