दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/द्वितीय अनुसूची/24 / 57
प्ररूप 24बाधा, बल्वा आदि का निवारण करने के लिए मजिस्ट्रेट का आदेश
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 190स्रोत
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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · 1 जुलाई 2024 से लागू
(धारा 144 देखिए)
प्रेषिती—
……(नाम, वर्णन और पता)
मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि आप……(संपत्ति का स्पष्ट वर्णन कीजिए) का कब्जा रखते हैं (या प्रबंध करते हैं) और उक्त भूमि में नाली खोदने में आप खोदी हुई मिट्टी और पत्थरों के कुछ भाग को पार्श्ववर्ती सार्वजनिक सड़क पर फेंकने या रख देने वाले हैं, जिससे सड़क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को बाधा की जोखिम पैदा होगी ;
अथवा
मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि आप और कई अन्य व्यक्ति……(व्यक्तियों के वर्ग का वर्णन कीजिए) समवेत होने वाले हैं और सार्वजनिक सड़क पर होकर जुलूस निकालने वाले हैं, इत्यादि (यथास्थिति) और ऐसे जुलूस से बल्वा या दंगा हो जाना संभाव्य है ;
अथवा
……इत्यादि, इत्यादि (यस्थास्थिति) ;
इसलिए मैं इसके द्वारा आपको आदेश देता हूं कि आप भूमि में से खोदी हुई किसी भी मिट्टी या पत्थर को उक्त सड़क के किसी भी भाग पर न रखें और न रखने की अनुज्ञा दें ;
अथवा
इसलिए मैं इसके द्वारा उक्त सड़क पर होकर जुलूस के जाने का प्रतिषेध करता हूं और आपको सख्त चेतावनी और आदेश देता हूं कि आप ऐसे जुलूस में कोई भाग न लें (या जैसा वर्णित मामले में अपेक्षित हो) ।
ता० ……(हस्ताक्षर)
(न्यायालय की मुद्रा)
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